नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है की 12 हफ्ते के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में आवश्यक बदलाव करें कि यदि किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और उससे कोई हादसा हो जाता है तो उस गाड़ी को बेचकर पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह आदेश उषा देवी की याचिका पर दिया ।उसके पति की पंजाब के बरनाला में एक डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई थी और उनका 7 साल का बेटा घायल हो गया था। डंपर का बीमा नहीं था और उसका मालिक मुआवजा देने की स्थिति में नहीं था। इस केस की सुनवाई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि किसी गाड़ी का बीमा नहीं है तो गाड़ी बेच कर पीड़ित को मुआवजा दिया जाए।
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