दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का डूटा ने किया स्वागत

DUTA welcomed the decision of the Supreme Court on the pension of Delhi University teachers

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नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पेंशन से जुड़ें मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की एसएलपी को खारिज कर दिया। पेंशन मामले में शिक्षकों की उच्च न्यायालय में जीत के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय एवं शिक्षकों की की लंबी कानूनी लड़ाई में कोर्ट ने सभी शिक्षक वर्गों की पेंशन जारी करने का आदेश दिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो अजय कुमार भागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए समस्त शिक्षक समुदाय को बधाई दी। डॉ भागी ने कहा कि शिक्षक हितों की लड़ाई लड़ने वाले सभी वरिष्ठ शिक्षकों एवं वकीलों के संघर्ष का सकारात्मक परिणाम आया है। कोर्ट ने सीपीएफ से जीपीएफ मामले समेत अन्य सभी वर्गों के पक्ष में फैसला देते हुए शिक्षकों की पेंशन जारी करने का आदेश सुनाया है।

हम विश्वविद्यालय प्रशासन एवं वाइस चांसलर से मांग करते है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जल्द कार्यकारी परिषद की मीटिंग बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करें। पेंशन सेल के माध्यम से समस्त शिक्षकों की पेंशन जल्द से जारी की जानी चाहिए।

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