हरियाणा पुलिस ने बलात्कारियों पर कसी नकेल पुलिस की मजबूत पैरवी से 19 आरोपियों को सुनाई गई सजा।

पंचकूला , 2 जून – हरियाणा पुलिस द्वारा ठोस एवं समन्वित उपायों के माध्यम से बाल यौन उत्पीडन के शिकार पीडितों को न्याय दिलवाने हेतू प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करते हुए पोक्सो अधिनियम व भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों को कठोर सजा दिलवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

  इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गत दो महीनों के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी 19 व्यक्तियों को संबंधित अदालतों में मजबूत पैरवी के साथ सबूतों की प्रभावी और ठोस प्रस्तुति के माध्यम से सजा सुनिश्चित  कर पीडितों को न्याय दिलवाया गया है। इस अवधि में 19 आरोपियों को न्यायालय द्वारा 5 साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

 यह आपराधिक न्यायशास्त्र के अधिकतम मामलों में से एक है कि सजा की निश्चितता सजा की गंभीरता से अधिक अपराध के लिए एक निवारक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने इस तरह के मामलों की प्रभावी ’पैरवी’ सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए थे ताकि महिलाओं व बच्चियो से संबधित अपराधों में लिप्त आरोपियों को कडी से कडी सजा दिलवाई जा सके।

  बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित मुकदमों का सामना कर रहे अपराधियों को सजा दिलाने में हासिल की गई कुछ सफलताएँ इस प्रकार हैं

1. कैथल जिला अदालत द्वारा 1 मई को दोषी व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस आशय की एक शिकायत पीड़िता की माता द्वारा पिछले साल जनवरी में कैथल के महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

2. कुरुक्षेत्र की अदालत ने 2 मई को एक व्यक्ति को पांच साल की लड़की से बलात्कार के आरोप में 10000 रुपये की जुर्माना राषि सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 31 जनवरी को पीड़ित की मां ने लड़की द्वारा परिवार को अपराध के बारे में सूचित करने उपरांत पुलिस शिकायत दर्ज की थी।

3. कुरुक्षेत्र जिला अदालत ने 4 मई को पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद एक महिला सहित तीन लोगों को 10000-10000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। महिला ने बाल आश्रम, लाडवा में रहने वाली नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाया और लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेल कर घिनौना अपराध किया।

4. सोनीपत की अदालत ने 4 मई को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार का दोषी मानते हुए 15000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी को जुर्माना न भरने के एवज में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

5. फरीदाबाद की अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना पिछले वर्ष मार्च में हुई थी।

6. 16 मई को गुरुग्राम में कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल कैद व 50000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति को जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस आशय का एक मामला 2017 में दर्ज किया गया था।

7. 18 मई को कुरुक्षेत्र की अदालत द्वारा एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के प्रयास के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसने 12 नवंबर 2018 को छह साल की लड़की से बलात्कार का प्रयास किया था।

8. रेवाड़ी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

9. रेवाड़ी की अदालत ने 21 मई को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। जनवरी 2018 में अपराध को अंजाम देने वाले दोषी व्यक्ति पर अदालत ने 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

10. गुरुग्राम में कोर्ट ने मध्य प्रदेश निवासी को जुलाई 2017 में पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

11. सोनीपत की अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी पाए गए व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न भरने पर 2 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

12. सोनीपत की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ घिनौना कृत्य मामले में दोषी व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा पिछले साल 15 दिसंबर में अपराध करने वाले दोषी व्यक्ति पर 22000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

13. कैथल में कोर्ट ने 2018 में एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले जींद जिले के एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और 31,000 रुपयें जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राषि ने भरने के मामले में, उसे दो महिने के अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की रिपोर्ट वर्ष 2018 में की गई थी।

14. फरीदाबाद की कोर्ट ने एक व्यक्ति को साल 2017 में साढ़े पांच साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई।

15. पानीपत जिला अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के लिए दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 65000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

16. गुरुग्राम की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए े 25000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

17. 12 अप्रैल को पंचकुला की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोनों को दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों पर 60000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

18. हिसार की अदालत द्वारा पोक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास सहित 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।

19. पानीपत की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 80000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध मंे एक शिकायत वर्ष 2016 में पुलिस को दी गई थी।

डीजीपी ने जांच अधिकारियों को उनकी उच्च गुणवत्ता की जांच व न्यायालयों में पेष किए गए प्रभावी सबूतों के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों से ही दोषियों को कठोर सजा व पीडितों को न्याय मिला है।

    उन्होंने उम्मीद जताई कि यौन अपराधियों को न्यायालयों द्वारा दी गई कठोर सजा समाज में यौन शोषण की बुराई को रोकने में काफी हद तक सफल होगी।

0Shares

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours